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नाबालिग साली से रेप करने वाले को 9 साल बाद मिली सजा: पत्नी ने ही दर्ज करायी थी FIR, साली को मुआवजा देने का भी आदेश

1st Bihar Published by: Updated Tue, 30 Nov 2021 08:50:26 PM IST

नाबालिग साली से रेप करने वाले को 9 साल बाद मिली सजा: पत्नी ने ही दर्ज करायी थी FIR, साली को मुआवजा देने का भी आदेश

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BHAGALPUR: 9 साल पहले अपनी नाबालिग साली से रेप करने वाले शख्स को कोर्ट ने आज सजा सुनायी है। रेप के आरोपी को भागलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने दस साल की सजा सुनायी है। इस मामले में आऱोपी की पत्नी ने ही पुलिस में FIR दर्ज करायी थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आज सजा का एलान किया। हालांकि रेप का आऱोपी शख्स 9 साल से जेल में ही बंद था। उसे बेल ही नहीं मिली थी। 


मामला 2013 का है। भागलपुर में एक शख्स ने अपनी नाबालिग साली के साथ रेप किया था। वाकाया भागलपुर के पीरपैंती का है। घटना पीरपैंती की है। 5 फरवरी 2013 को एक नाबालिग लड़की शौच करने के लिए घर से बाहर निकली। इसी दौरान उसका अपना जीजा रंजीत मंडल पीछे लग गया। रंजीत मंडल ने अपनी साली को सुनसान में ले जाकर रेप किया। 


पत्नी ने दिलायी पति को सजा

रेप का शिकार बनी नाबालिग लड़की ने अपनी बड़ी बहन को सारे मामले की जानकारी दी थी। बड़ी बहन ने खुद थाने जाकर अपने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी। आरोपी के पत्नी की शिकायत पर पीरपैंती थाने में कांड संख्या 19/2013 दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आऱोपी रंजीत मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए APP नरेश प्रसाद राम ने बताया कि मामले में रंजीत मंडल को  27 नवंबर को ही दोषी पाया गया था। कोर्ट ने आज उसे सजा सुनायी। APP ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट में रंजीत मंडल के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही गवाही दी। इसके अलावा रेप पीड़िता, केस के IO और डॉक्टर सहित कुल 5 गवाहों ने गवाही दी थी। सभी गवाहों ने रंजीत मंडल के खिलाफ गवाही दी वैसे मेडिकल रिपोर्ट में कोई तथ्य सामने नहीं आया था लेकिन गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने रेप के आऱोप को सही माना और आरोपी को सजा सुनायी।


9 साल से जेल में बंद है आरोपी

हालांकि आरोपी रंजीत मंडल को अब सिर्फ एक साल की ही सजा भुगतनी होगी। वह 2013 में गिरफ्तार होने के बाद से लगातार 9 साल से जेल में बंद है। इस दौरान उसे बेल नहीं मिली। अब पॉक्सो कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। यानि आरोपी को सिर्फ एक साल औऱ जेल में बिताना पड़ेगा। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। अगर वह ये दंड नहीं चुकाता है तो सजा की अवधि 6 महीने और बढ़ जायेगी। पॉक्सो कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को एक लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दे।