Bhojpur News: बड़हरा से 5000 तीर्थयात्रियों को भेजने के संकल्प की नई कड़ी, अजय सिंह ने बलुआ से जत्था किया रवाना Bhojpur News: बड़हरा से 5000 तीर्थयात्रियों को भेजने के संकल्प की नई कड़ी, अजय सिंह ने बलुआ से जत्था किया रवाना Bihar Politics: युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह का लालू यादव पर बड़ा हमला, राहुल गांधी के समर्थन को बताया बिहार का अपमान Bihar Politics: युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह का लालू यादव पर बड़ा हमला, राहुल गांधी के समर्थन को बताया बिहार का अपमान Bihar News: बिहार में मां और दो बेटियों की दर्दनाक मौत, तालाब में डूबने से गई तीनों की जान Bihar News: बिहार में मां और दो बेटियों की दर्दनाक मौत, तालाब में डूबने से गई तीनों की जान Bihar Politics: ‘देश में वोट की चोरी कर बनाई जा रही सरकार’ सासाराम की जनसभा में बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘देश में वोट की चोरी कर बनाई जा रही सरकार’ सासाराम की जनसभा में बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘जन सुराज के डर से राहुल गांधी को करनी पड़ रही यात्रा, टेंशन में NDA’ समस्तीपुर में बोले प्रशांत किशोर Bihar Politics: ‘जन सुराज के डर से राहुल गांधी को करनी पड़ रही यात्रा, टेंशन में NDA’ समस्तीपुर में बोले प्रशांत किशोर
1st Bihar Published by: Updated Tue, 03 Jan 2023 06:51:11 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मोतिहारी के डीएम को 17 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित कराने का आदेश जिले के ही एसपी को दिया है। दरअसल हाईकोर्ट इस बात को लेकर नाराज है कि शपथ पत्र दायर नहीं की और पूर्वी चंपारण के डीएम ने कोर्ट की बात नहीं मानी। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने भुवनेश्वर कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्वी चंपारण के डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
दरअसल यह पूरा मामला याचिकाकर्ता के वेतन से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता से जुड़े इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने बीते 5 दिसंबर को पूर्वी चंपारण के डीएम को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता के वेतन पर उचित निर्णय लें, साथ ही आदेश का पालन कर अगली सुनवाई में कोर्ट के अंदर शपथ पत्र दायर करने का भी निर्देश दिया गया था। लेकिन मोतिहारी के डीएम ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया था कि अगर इस बीच पूर्वी चंपारण के डीएम की तरफ से शपथ पत्र दायर नहीं किया गया तो उन्हें स्वयं कोर्ट में मौजूद होकर इसकी जानकारी देनी होगी। उन्हें यह बताने को कहा गया था कि क्यों कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने और जिलाधिकारी की तरफ से शपथ पत्र दायर नहीं करने के मामले पर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने नाराजगी जताई और इस मामले में डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। 17 जनवरी को मामले की अगली तारीख रखी गई है और इस दिन जिले के एसपी को यह आदेश दिया गया है कि वह किसी भी हालत में डीएम को कोर्ट में हाजिर करें।