मनी लाउंड्रिंग केस में IAS पूजा सिंघल पर आरोप तय, प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत हुआ एक्शन

मनी लाउंड्रिंग केस में IAS पूजा सिंघल पर आरोप तय, प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत हुआ एक्शन

RANCHI : मनी लॉन्ड्रिंग मामले झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। इसके आलावा कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल के खिलाफ ने प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप गठित किया है। 


वहीं, ईडी कोर्ट ने  में जब पूजा सिंघल के ऊपर लगे आरोपों के बारे में उनसे पूछा गया तो पूजा सिंघल ने खुद को मामले में अपने आप को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि आगे मैं इस मामले में ट्रायल फेस करेंगे। इसके बाद अदालत ने आरोप गठन की करवाई पूरी करते हुए मामले में ईडी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी। 


बताया जा रहा है कि, इससे पहले मनी लॉउन्ड्रिंग मामले के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल कोर्ट में पहुंची। मामले में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होनी है। पूजा सिंघल के साथ अन्य आरोपी सीए सुमन कुमार एवं सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ आरोप तय किया गया है।