मोदी सरनेम केस में झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक पेशी से मिली छूट

मोदी सरनेम केस में झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक पेशी से मिली छूट

RANCHI: मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। मोदी सरनेम मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने को कहा था। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई कर राहुल गांधी को पेशी से छूट दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई की 16 अगस्त को होगी।


झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अगली सुनवाई तक राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार मोदी को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। पिछली सुनवाई में राहुल गांधी के वकील की तरफ से 15 दिन का समय मांगा गया था।


मालूम हो कि, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोरहाबादी मैदान में सभा को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल ने कहा था कि 'मोदी नाम वाले सभी चोर होते हैं।' जिसके बाद वकील प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समाज का अपमान है। इस टिप्पणी से मोदी समाज आहत है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।


बताते चलें कि, मोदी सरनेम को राहुल गांधी पर दर्ज यह मामला पहला नहीं है। सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल पर केस किया था।पूर्णेश मोदी की याचिका पर सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के अलग मामले में कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद राहुल की संसद सदस्यता भी चली गई।