RANCHI : मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रांची की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहले ही राहुल गांधी के सशरीर पेश होने से छूट देने वाली याचिका को खारिज कर चुकी है। इसके बाद आज राहुल गांधी के वकील के तरफ से अदालत से 15 दिनों का समय मांगा गया है।
दरअसल, राहुल गांधी के सशरीर पेश होने में छूट देने से संबंधित याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अब आज एमपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान राहुल गांधी के वकील के तरफ से समय की मांग की गई। जिसके बाद अब इस मामले में 15 दिन बाद सुनवाई होगी।
मालूम हो कि,2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोरहाबादी मैदान में सभा को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल ने कहा था कि 'मोदी नाम वाले सभी चोर होते हैं।' जिसके बाद वकील प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समाज का अपमान है। इस टिप्पणी से मोदी समाज आहत है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
आपको बताते चलें कि, मोदी सरनेम को राहुल गांधी पर दर्ज यह मामला पहला नहीं है। सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल पर केस किया था।पूर्णेश मोदी की याचिका पर सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के अलग मामले में कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद राहुल की संसद सदस्यता भी चली गई।