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मोदी सरनेम केस में SC का बड़ा निर्णय, गुजरात सरकार को भेजा नोटिस; इस दिन होगी अगली सुनवाई

DESK : मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका प

मोदी सरनेम केस में SC का बड़ा निर्णय, गुजरात सरकार को भेजा नोटिस; इस दिन होगी अगली सुनवाई
Tejpratap
Tejpratap
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DESK : मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए इस मामले में गुजरात सरकार को 10 दिनों में जवाब देने के लिए भी कहा है। इस मामले में अब चार अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है।


दरअसल, राहुल गांधी द्वारा एक जनसभा में मोदी उपनाम वाले लोगों को चोर बताए जाने के मामले में गुजरात की एक अदालत ने मानहानि से जुड़े मामले में राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद राहुल गांधी के तरफ से इसको लेकर वहां गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। लेकिन, गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। जिसके बाद राहुल ने सात जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक पुर्नेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। 


मालूम हो कि,राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है ? इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया थ।  इस मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। 


आपको बता दें कि, राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के सात जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कि कोर्ट ने दोषसिद्धि (दो साल की सजा) पर रोक लगाए जाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था।