ब्रेकिंग न्यूज़

Bhojpur News: बड़हरा से 5000 तीर्थयात्रियों को भेजने के संकल्प की नई कड़ी, अजय सिंह ने बलुआ से जत्था किया रवाना Bhojpur News: बड़हरा से 5000 तीर्थयात्रियों को भेजने के संकल्प की नई कड़ी, अजय सिंह ने बलुआ से जत्था किया रवाना Bihar Politics: युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह का लालू यादव पर बड़ा हमला, राहुल गांधी के समर्थन को बताया बिहार का अपमान Bihar Politics: युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह का लालू यादव पर बड़ा हमला, राहुल गांधी के समर्थन को बताया बिहार का अपमान Bihar News: बिहार में मां और दो बेटियों की दर्दनाक मौत, तालाब में डूबने से गई तीनों की जान Bihar News: बिहार में मां और दो बेटियों की दर्दनाक मौत, तालाब में डूबने से गई तीनों की जान Bihar Politics: ‘देश में वोट की चोरी कर बनाई जा रही सरकार’ सासाराम की जनसभा में बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘देश में वोट की चोरी कर बनाई जा रही सरकार’ सासाराम की जनसभा में बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘जन सुराज के डर से राहुल गांधी को करनी पड़ रही यात्रा, टेंशन में NDA’ समस्तीपुर में बोले प्रशांत किशोर Bihar Politics: ‘जन सुराज के डर से राहुल गांधी को करनी पड़ रही यात्रा, टेंशन में NDA’ समस्तीपुर में बोले प्रशांत किशोर

मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी को SC से राहत मिलने के बाद बोली राबड़ी देवी .... अब मजबूती के साथ पुरे इंडिया में लड़ेंगे चुनाव

1st Bihar Published by: VISHWAJIT ANAND Updated Fri, 04 Aug 2023 04:41:18 PM IST

मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी को SC से राहत मिलने के बाद बोली राबड़ी देवी ....  अब मजबूती के साथ पुरे इंडिया में लड़ेंगे चुनाव

- फ़ोटो

PATNA : न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। न्याय मिला है। फैसला अच्छा हुआ है। राहुल गांधी के पक्ष में हुआ है। यह सबके लिए हुआ है। यह जो कानून बन गया यह सबके लिए हुआ। हां लोकतंत्र की जीत हुई है। अब इंडिया पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। पूरा इंडिया लड़ेंगे। राहुल गांधी वापस से कोर्ट में जाएंगे जरूर जाएंगे। जब कोर्ट से न्याय मिल गया तो क्यों नहीं जाएंगे।


दरअसल, राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, 'जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।' हालांकि, सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई गई है।  


मालूम हो कि, राहुल ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहली सुनवाई 21 जुलाई को की थी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राहुल से जवाब दाखिल करने को कहा। इसके बाद 2 अगस्त को फिर बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद 4 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रख लिया।