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1st Bihar Published by: Updated Sun, 19 Apr 2020 03:16:03 PM IST
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DELHI : देश में कोरोना के चेने को रोकने के लिए लॉकडाउन का दूसरा फेज लगाया गया है. जिसके बाद अब लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा. वहीं सरकार ने लॉकडाउन फेज 2 में कई छूट देने का ऐलान किया था. केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचे रहने वाले इलाके या कम प्रभावित इलाके में छूट देने का ऐलान किया है. जिसके लिए 20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाओं और गतिविधियों की नयी सूची जारी की है. देखिए देश में कल से क्या-क्या खुल जाएगा....
1. फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना दुकान, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी.
2.इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस
3. ई-कॉमर्स कंपनियां भी जरुरत की चिजें डिलीवरी करेंगी..
4. सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर खुल जाएंगे. लेकिन इन दफ्तर में 50 फिसदी से ज्यादा स्टाफ नहीं रहेंगे.
5.ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस से जुड़े लोग भी काम करेंगे.
6. ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे. इन सभी जगहों सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा. ये जिम्मेदारी राज्य सरकारी की होगी की वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए.
7.गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जिनमें कम से कम कर्मचारी हो. साथ ही सहकारी समितियां को भी काम करने की इजाजत दी गई है. लेकिन इसके साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
8.जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज, या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं. बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग, और बिक्री किया जा सकता है
9.गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस सर्विस, फिशिंग ऑपरेशन, चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री, दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन जैसे कार्य शुरू हो जाएंगे.
10.ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियां,आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां, कोल, माइन और मिनरल प्रोडक्शन, ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट,शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा. शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए बाहर से मजदूर नहीं लाए जा सकते हैं.
11. मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है.