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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 19 Mar 2024 01:29:14 PM IST
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DELHI: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कमेटी ने विवाद से जुड़े 15 केसों को एकसाथ जोड़कर सुनवाई करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद कमेटी अपना पक्ष हाई कोर्ट में ही रखे।
दरअसल, हिंदू पक्ष का दावा है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया गया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 में उक्त स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया था लेकिन मुगल सलतनत के बादशाह औरंगजेब ने 1670 में मंदिर को तोड़वाकर यहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करा दिया था। हिंदू पक्ष की तरफ से साल 2022 में इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी लेकिन वह याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी।
इस मामले से जुड़े 15 मुकदमें कोर्ट में चल रहे थे। हाई कोर्ट ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने उसे हाई कोर्ट में ही अपनी बात रखने का सुझाव दिया और याचिका को खारिज कर दिया।
इसके अलावा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है, जिसमें जिला कोर्ट से सभी मामलों को हाई कोर्ट मे ट्रांसफर करने का विरोध किया गया है। इस याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होनी है।