DELHI : मातृत्व अवकाश को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है. यानी 84 दिनों की बजाय अब 182 दिनों का मेटरनिटी लीव मिल सकेगा.
मोदी सरकार की तरफ से लिया गया यह फैसला कामकाजी महिलाओं के लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव की अवधि 6 महीने से भी अधिक है सरकार के इस फैसले की जानकारी श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने दी है
मेटरनिटी लीव के दौरान किसी भी महिला कर्मचारी के वेतन में उसके संस्थान की तरफ से कोई कटौती नहीं की जाएगी और उसे पूरा वेतन दिया जाएगा. आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा था कि स्थाई और अस्थाई तदर्थ और संविदा पर नियुक्त सभी महिला कर्मचारियों को एक सौ दी 80 दिनों का मातृत्व अवकाश लेने का कानूनी अधिकार प्राप्त है.