1st Bihar Published by: Updated Mon, 26 Apr 2021 01:47:07 PM IST
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DESK : देश भर में कोरोना महामारी का संक्रमण बड़ी तेजी से फ़ैल रहा है. इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जमकर लताड़ा है. हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि अगर 2 मई को मतगणना के दिन कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं किया गया और ठीक से तैयारी नहीं की गई तो कोर्ट वोट की काउंटिंग पर रोक लगा देगा.
सोमवार को सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है. कोर्ट ने साफ़ तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया. बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बीच इलेक्शन कमीशन ने चुनावी रैलियों को नहीं रोका था. जिसके कारण संक्रमण को बल मिला.
मद्रास हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अधिकारियों पर अगर मर्डर चार्ज लगाया जाए तो गलत नहीं होगा. अदालत ने इसी के साथ चेतावनी दी है कि अगर दो मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया, तो वह मतगणना पर रोक लगा देंगे. हाईकोर्ट ने अब चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मिलकर प्लान बनाना चाहिए और काउंटिंग डे की तैयारी करनी चाहिए. हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने के लिए कहा है.