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1st Bihar Published by: Updated Fri, 17 Apr 2020 12:03:33 PM IST
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DELHI : देश में कोरोना के चेने को रोकने के लिए लॉकडाउन का दूसरा फेज लगाया गया है. जिसके बाद अब लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा. वहीं सरकार ने लॉकडाउन फेज 2 में कई छूट देने का ऐलान किया था. जिसकी गाइडलाइन गृह मंत्रालय के तरफ से 15 अप्रैल को जारी किया गया था.
अब गृह मंत्रालय ने कुछ और क्षेत्रों को छूट देने की घोषणा की है. सरकार के नई गाइडलाइन के अनुसार कृषि के क्षेत्र में भी कई छूट देने का फैसला किया गया है, वहीं सरकारी विभागों को कुछ शर्तों के अनुसार खोला जाएगा. नई गाइडलाइंस के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है.
मिलने वाली छूट-
फाइनेंशियल सेक्टर: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जिनमें कम से कम कर्मचारी हो. साथ ही सहकारी समितियां को भी काम करने की इजाजत दी गई है. लेकिन इसके साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
निर्माण क्षेत्र : ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली के तार बिछाना/ निर्माण और संबंधित गतिविधियों के साथ दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल को बिछाना भी शामिल है. इस काम में लगे मजदूर समेत कर्मचारियों को मास्क का यूज करना होगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
कृषि क्षेत्र : नई गाइडलाइन में जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज, या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं. बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग, और बिक्री किया जा सकता है. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.