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लालू-राबड़ी को एक और मामले में मिली बेल, मानहानि केस में लगे आरोप से आरजेडी सुप्रीमो ने किया इंकार

1st Bihar Published by: Updated Sat, 11 Jun 2022 07:08:49 AM IST

लालू-राबड़ी को एक और मामले में मिली बेल, मानहानि केस में लगे आरोप से आरजेडी सुप्रीमो ने किया इंकार

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PATNA: चुनाव आचार संहिता के एक मामले में शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी शुक्रवार पटना के एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने जमानत अर्जी दायर की थी। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आदि देव ने दोनों को दस हजार के दो मुचलके पर बेल दे दिया है। 



आपको बता दें कि ये मामला 2010 के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। इस मामले में पटना सदर के तत्कालीन बीडीओ ने हवाई अड्डा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों नेता दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 118 के सौ मीटर दायरे के अंदर गाड़ी लेकर प्रवेश कर गए थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने लालू यादव और राबड़ी देवी पर चार्जशीट दायर किया था। उनके वकील शिवकुमार यादव ने दोनों की जमानत अर्जी पर बहस किया और उन्हें ज़मानत दिलाई।



लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मानहानि का भी एक मुकदमा चल रहा था, जिसके अभियोग को एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज आदि देव ने शुक्रवार को पढ़ कर सुनाया। लालू यादव ने इस आरोप को गलत बताते हुए इसे इंकार कर दिया है। इसके बाद विशेष कोर्ट ने मुकदमा के परिवादी उदयकांत मिश्रा के वकील दीपक को गवाह पेश करने का निर्देश दिया। मानहानि का यह मुकदमा 2017 का है। परिवादी के वकील ने बताया कि लालू प्रसाद ने परिवादी उदयकांत मिश्रा और उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था,  हालांकि लालू ने इस आरोप  को झूठा बता दिया है।