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RANCHI: चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने रांची हाईकोर्ट से आग्रह किया है. लालू के वकील ने दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह हाईकोर्ट से किया है. आवेदन में कहा है कि छह नवंबर को लालू से संबंधित एक मामले की सुनवाई है. इसी दिन जमानत याचिका पर भी सुनवाई की जाए.
सीबीआई जमानत के विरोध में
चारा घोटाले के कई केसों में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई. एक केस में 9 नवंबर को सुनवाई होने वाली है. इस केस में भी जमानत मिल गई तो लालू प्रसाद रिहा हो जाएंगे. लेकिन इसका विरोध सीबीआई कर रही है. जमानत के विरोध में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने वाली है.
9 अक्टूबर को एक केस में मिली जमानत
9 अक्टूबर को चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई. लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि 2 लाख रुपए लालू प्रसाद को जमा करना है. 30 माह लालू प्रसाद जेल में रह चुके हैं. दुमका केस में सुनवाई के बाद ही लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल सकते. 9 नवंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है. उस दिन दुमका केस में भी लालू प्रसाद आधी सजा पूरी कर लेंगे. लालू प्रसाद की जमानत का सीबीआई के वकील ने विरोध किया था. लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी है.
बीमारी का भी दिया था हवाला
लालू प्रसाद ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी के बारे में भी बताया था. याचिका में बताया गया था कि वह करीब 15 बीमारी ग्रसित है. उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में हो रहा है. उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है. इसलिए उनको जमानत दे दी जाए. जमानत के लिए लालू ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बता दें कि लालू प्रसाद ने 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाले मामले में जेल में बंद हैं, दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. देवघर और चाईबासा केस में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन दुमका मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है.