लालू के साले सुभाष यादव को कोर्ट से मिली जमानत, 13 फरवरी को किया था सरेंडर

लालू के साले सुभाष यादव को कोर्ट से मिली जमानत, 13 फरवरी को किया था सरेंडर

PATNA : एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने बुधवार को जेल में बंद पूर्व सांसद सुभाष यादव को बिहटा थाना कांड संख्या 425 /2023 में नियमित जमानत प्रदान किया है। इस मामले में सुभाष यादव ने 13 फरवरी को एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में  आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद अब मार्च महीने के 20 तारीख को उन्हें नियमित जमानत मिल गई है। 


दरअसल,  बिहटा थाना कांड मामले में सुभाष यादव ने निचली अदालत में भी जमानत याचिका दायर की थी उसके बाद उन्हें यहां जमानत नहीं मिली थी। यहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद सुभाष यादव द्वारा नियमित जमानत आवेदन  संख्या 409 /2024 दाखिल कर विशेष कोर्ट से जमानत का निवेदन किया गया था। जिसे विशेष कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।


जानकारी के अनुसार, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और रंगदारी के एक मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद सुभाष यादव को पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत ने बुधवार को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना की विशेष सत्र अदालत के न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद नियमित जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। पूर्व सांसद 13 फरवरी को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। 


मालूम हो कि, लालू के साले सुभाष के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक उन्होने पीड़ित भीम वर्मा की मां से 96 लाख रुपये में अपनी पत्नी के नाम पर 7 कट्ठा जमीन खरीदी थी। भीम ने आरोप लगाया कि 27 फरवरी 2021 को उसपर 60 लाख रुपये वापस करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उनकी मां और भाई को पूर्व सांसद ने अपने घर में बंधक बना लिया और पैसा वापस नहीं करने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। 6 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में यह मामला पहुंचा। सीएम के कहने पर सुभाष यादव और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।