लालू के जमानत पर जेडीयू का करारा हमला, कहा- चारा का पैसा लूट के बिहार को बर्बाद किया

लालू के जमानत पर जेडीयू का करारा हमला, कहा- चारा का पैसा लूट के बिहार को बर्बाद किया

PATNA :  चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा केस में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है. जिसको लेकर आरजेडी के खेमे में ख़ुशी का माहौल है. लेकिन जेडीयू ने लालू के जमानत पर तंज कसा है. जेडीयू की ओर से कहा गया है कि चारा का पैसा लूट के लालू ने बिहार को बर्बाद कर दिया था, कानून ने दोषी पाया, इसलिये जेल में हैं.


जनता दल यूनाइटेड ने ट्वीट कर लिखा है कि "आधी सजा पूरी होने पर जमानत मिलने में और निर्दोष साबित होने में जमीन आसमान का अंतर होता है. बता तो ऐसे रहे हैं जैसे देश की भलाई करने में जेल गए हैं. चारा का पैसा लूट के बिहार को बर्बाद कर दिया था, कानून ने दोषी पाया, इसलिये जेल में हैं." जेडीयू ने राजद के ट्वीट पर यह जवाब लिखा है. दरअसल लालू के जमानत मिलने की ख़ुशी में आरजेडी ने ट्वीट कर लिखा था कि "राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को आधी सजा अवधि पूर्ण होने पर चौथे केस में जमानत मिल गयी है. अभी एक केस बाक़ी है जिसकी आधी सजा अवधि 9 नवंबर को पूर्ण होने पर वो बाहर आ सकेंगे. अनेक बीमारियों और उम्र के बावजूद भी नीतीश-बीजेपी ने तिकड़म कर उन्हें बाहर नहीं आने दिया."


चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है. मगर अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी. जब तक चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.



कोर्ट ने आदेश दिया कि लालू प्रसाद यादव को 50 हजार का दो निजी मुचलका भरना है और दो लाख जुर्माना भी देना है. कोर्ट ने लालू यादव की बीमारी की रिपोर्ट मांगी है और इस बीच कितने लोग उनसे मिले है उसकी रिपोर्ट भी मांगी है. रिपोर्ट पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी.