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क्या पटना पुलिस के कारनामों की जांच के लिए CBI को बुलाना होगा: नाराज हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, SSP को हाजिर होने का आदेश

1st Bihar Published by: Updated Mon, 12 Sep 2022 08:44:22 PM IST

क्या पटना पुलिस के कारनामों की जांच के लिए CBI को बुलाना होगा: नाराज हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, SSP को हाजिर होने का आदेश

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PATNA: पटना पुलिस के कारनामों से नाराज हाईकोर्ट ने आज बेहद तल्ख टिप्पणी की. पटना हाईकोर्ट ने कहा कि क्या पटना पुलिस के कारनामों की जांच के लिए सीबीआई को बुलाना होगा. पटना पुलिस एक छोटे पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए जो कर रही है वह हैरान कर देने वाला है. हाईकोर्ट ने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को तलब किया है।


वकील के साथ मारपीट के मामले में हाईकोर्ट सख्त

पटना हाईकोर्ट में आज जस्टिस राजन गुप्ता और मोहित कुमार शाह ने पटना पुलिस की कार्यशैली पर बेहद गंभीर सवाल उठाये. मामला पटना के शास्त्रीनगर थाने में एक वकील के साथ मारपीट का है. वकील साकेत गुप्ता का आरोप था कि वे अपने एक क्लाइंट के साथ थाने गये थे, जहां दारोगा लाल बहादुर यादव ने उनके साथ मारपीट की थी.  घटना 3 अगस्त की है. 4 अगस्त को ही पटना हाईकोर्ट में ये मामला आया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को इस मामले की जांच कराने और कार्रवाई का आदेश दिया था।


प्राथमिकी में से मुख्य अभियुक्त का नाम गायब

सोमवार को ये मामला पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया. हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के एक महीने बाद 3 सितंबर को वकील के साथ मारपीट की एफआईआर दर्ज की गयी. लेकिन उस एफआईआर में मुख्य अभियुक्त पुलिस सब इंस्पेक्टर लालबहादुर यादव का जिक्र ही नहीं किया गया. जबकि इससे पहले कोर्ट में पटना पुलिस ने ही जो शपथपत्र दायर किया था उसमें वकील के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में सब इंस्पेक्टर लालबहादुर यादव के शामिल होने की बात कही गयी थी। 


क्या सीबीआई को बुलाना पड़ेगा

पटना पुलिस की कारगुजारी से नाराज हाईकोर्ट की बेंच ने आज बेहद तल्ख टिप्पणी की. हाईकोर्ट ने कहा कि ये समझ से परे है कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है. कोर्ट ने पटना पुलिस की ओर से पेश हुए वकील को कहा “जब राज्य की एजेंसी काम नहीं करती है तो हमें दूसरी एजेंसी को बुलाना पड़ता है. आपकी अपनी राजनीति होगी, क्या हमें सीबीआई को बुलाना होगा. आप कोर्ट के आदेश पर एफआईआर करते हैं, फिर उसमें मुख्य अभियुक्त का नाम ही देते हैं. क्यों नहीं मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाये.”हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के छोटे ऑफिसर को बचाया जा रहा है. ये हमारी समझ से परे है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है. 


एसएसपी कोर्ट में हाजिर हों

हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा था कि वह खुद इस मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं. लेकिन हम ये देखकर हैरान हैं कि मुख्य अभियुक्त का नाम एफआईआर में शामिल नहीं है. इससे पहले कोर्ट को जो जानकारी दी गयी थी उसमें अभियुक्त सब इंस्पेक्टर लालबहादुर यादव का नाम था. लेकिन एफआईआर से गायब है. हाईकोर्ट की बेंच ने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने को कहा है. इससे पहले केस के आईओ को कोर्ट में आकर पूरी स्थिति बताने का मौका दिया गया है. मामले की सुनवाई अब अगले बुधवार को होगी.