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जमीन रजिस्ट्री नियम में बदलाव की तैयारी, अब कुर्सीनामा होने पर भी बेच सकते हैं जमीन

1st Bihar Published by: Updated Nov 11, 2019, 8:42:25 AM

जमीन रजिस्ट्री नियम में बदलाव की तैयारी, अब कुर्सीनामा होने पर भी बेच सकते हैं जमीन

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PATNA : हाइकोर्ट की रोक के बाद अब सरकार नई जमीन रजिस्ट्री नियम में संशोधन की तैयारी कर रही है, जिसके बाद अब कुर्सीनामा के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री की जा सकती है. 

बता दें कि बिहार सरकार ने जमीन विवाद को कम करने के लिए यह आदेश जारी किया था कि जिनके नाम पर जमीन का दाखिल-खारिज है, सिर्फ वहीं जमीन बेच सकते हैं. जिसके बाद यह मामला कोर्ट गया था  और सुनवाई के बाद इसपर हाइकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी. सरकार अब इस पर संशोधन की तैयारी में जुट गई है. 


अगर जमीन बेचने वाले के पास दाखिल-खारिज नहीं है, लेकिन अगर वे अपने खानदान का कुर्सीनामा बनाकर यह साबित कर देते हैं कि इस जमीन में उनकी भी हिस्सेदारी बनती है, तो वे भी जमीन बेच सकते हैं. 

अपने खानदान के इस कुर्सीनामा के आधार पर उन्हें ऐफिडेविट करवाना होगा और इसे जमीन के कागजात के साथ लगाकर जमा करना होगा. इसके बाद जांच करने के बाद जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी.