DESK: क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में अभिनेता शाहरुख के बेटे आर्यन को जमानत नहीं मिली। अब 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रहना होगा। सोमवार को मुंबई की किला कोर्ट में NCB ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक की ही रिमांड दी।
आज हुई सुनवाई के दौरान किला कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि NDPS एक्ट के तहत तमाम अपराध गैर-जमानती हैं। इसलिए जमानत देने या न देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जरूरी बात यह है कि आरोपियों को कस्टडी में भेजा जाए या नहीं। आरोपियों के सहयोगियों के बयान विरोधाभासी हैं। आरोपी भी उनके साथ थे। इस मामले में जांच बेहद जरूरी है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को खुद को बेकसूर साबित करना होगा। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रिमांड पर सौंप दिया। नियमों के तहत आगे की पूछताछ से पहले जांच एजेंसी सभी आरोपियों का एक बार फिर मेडिकल टेस्ट कराएगी। जिसके बाद एनसीबी दफ्तर में सभी से पूछताछ की जाएगी।
वही NCB ने बताया कि आर्यन के फोन से आपत्तिजनक कंटेंट बरामद हुआ है। उनके चैट से पता चला है कि वे ड्रग्स खरीदने-बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के भी सबूत मिले हैं। इससे पहले NCB अधिकारी आर्यन के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को जेजे अस्पताल ले गए थे। जहां उनका RT-PCR टेस्ट कराया गया।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उसके दो साथियों को कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। आज दोपहर एनसीबी ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने कल इन तीन लोगों को एक दिन के लिए एनसीबी की रिमांड पर भेजा था और आज इनकी कस्टडी और तीन दिन के लिए बढ़ा दी गयी है।