केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी दोषी करार, इस मामले में कोर्ट ने लगाया 200 का जुर्माना

केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी दोषी करार, इस मामले में कोर्ट ने लगाया 200 का जुर्माना

HAZARIBAG: बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग से आ रही है, जहां कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी को दोषी करार दिया है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई करते हुए हजारीबाग की कोर्ट ने अन्नपूर्णा देवी को दोषी करार दिया है और दो सौ रुपए जुर्माना लगाया है।


दरअसल, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी 13 मार्च 2019 को पार्टी का चुनाव चिन्ह लगाकर वोड डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची थीं। जिसपर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपत्ति जताई थी। जेएमएम के नेता महेश राम ने अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 11 गवाह पेश किए गए। 


इसी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हजारीबाग की कोर्ट ने अन्नपूर्णा देवी को दोषी करार देते हुए उनपर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि दो सौ रुपए जुर्माना नहीं भरने पर अन्नपूर्णा देवी को एक दिन की साधारण कारावास की सजा दी जाएगी। अन्नपूर्णा देवी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी।