Bihar Crime News: कलयुगी बेटों ने माँ को पीटकर किया अधमरा, समझाने आए बहन और जीजा पर भी हमला Pawan Kalyan: पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले नेताओं पर भड़के पवन कल्याण, कहा “उस देश से इतना ही प्यार है तो यहां क्यों हो?” Bihar News: सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को बिहार सरकार ने दी मदद, आश्रितों को मिले 100 करोड़ Bihar News: सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को बिहार सरकार ने दी मदद, आश्रितों को मिले 100 करोड़ ऋतुराज सिन्हा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा..जब देश को उनकी जरूरत होती है, तब सशरीर वो गायब हो जाते हैं परशुराम जयंती पर छातापुर में भव्य ब्राह्मण सम्मेलन कल, VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कार्यक्रम में आने का दिया निमंत्रण Bihar Land News: एक क्लिक पर मिलेगी भू-अर्जन से जुड़ी हर जानकारी, मंत्री ने लॉन्च किया MIS पोर्टल Bihar Land News: एक क्लिक पर मिलेगी भू-अर्जन से जुड़ी हर जानकारी, मंत्री ने लॉन्च किया MIS पोर्टल Pahalgam Terror Attack: भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा तुर्की, भिखारियों की आखिरी उम्मीद भी टूटी Bihar Crime News: किडनैप किराना कारोबारी को पुलिस ने किया बरामद, बदमाशों ने मांगी थी 50 लाख की फिरौती
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 22 Nov 2024 01:07:36 PM IST
- फ़ोटो
DESK : विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया है। कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के 'वजूखाना' क्षेत्र का सर्वेक्षण एएसआई से कराने की मांग की है।
हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ”22 नवंबर को, सील किए गए क्षेत्र की एएसआई जांच की मांग करते हुए एक बहुत ही सीमित अंतरिम आवेदन (आईए) में मामला शीर्ष कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 16 मई 2022 को, हमने दावा किया कि तथाकथित ‘वजू टैंक’ क्षेत्र में एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था।
अंजुमन इंतेज़ामिया ने इसका खंडन किया और कहा कि यह एक फव्वारा है। हमने इस क्षेत्र की एएसआई जांच के लिए कहा था। हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आईए पेश किया था जिसे सूचीबद्ध किया गया था. उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सभी मामले 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे।
अदालत ने कहा है कि कमीशन के माध्यम से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे कराकर अदालत में रिपोर्ट दाखिल की जाए। जैन ने कहा था, ‘‘संबल में हरिहर मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां पर दशावतार में से कल्कि अवतार यहां से होना है। बाबर ने 1529 में मंदिर को तोड़ कर मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित क्षेत्र है। उसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता।”