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कर्नाटक के 17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, स्पीकर का फैसला बरकरार लेकिन चुनाव लड़ पाएंगे

1st Bihar Published by: Updated Wed, 13 Nov 2019 11:04:33 AM IST

कर्नाटक के 17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, स्पीकर का फैसला बरकरार लेकिन चुनाव लड़ पाएंगे

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DELHI : कर्नाटक विधानसभा के सभी अयोग्य करार दिए गए विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें इन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था।

कर्नाटक विधानसभा के विधायक कांग्रेस और जेडीएस के हैं। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें अयोग्य करार दिया था जिसके बाद राहत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले मैं कोई बदलाव तो नहीं किया लेकिन इन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत जरूर दे दी है।

आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को मतदान की तारीख है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्य करार दिए गए विधायक भी उपचुनाव में उतर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा लेकिन उस पर तल्ख टिप्पणी जरुर की है।