Bihar News: 3 कमरे का घर और 3 करोड़ का बिल, बिजली विभाग के नए कारनामें की राज्य भर में चर्चा Bihar News: सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, गुस्साई भीड़ ने सफारी को किया आग के हवाले PM Awas Yojana: बिहार में पीएम आवास योजना में वसूली का खेल! ऑनलाइन 12 हजार लेने के बाद भी नहीं मिला लाभ; स्क्रीनशॉट वायरल Bihar Politics: शकील अहमद ने खोले सीएम चेहरे पर पत्ते, इस दिन होगा फैसला! Patna Crime News: पटना का बड़ा कारोबारी तीन दिनों से लापता, अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन Court Decision: पत्नी और बच्चों को जिंदा जलाने वाले दरिंदे को कोर्ट से फांसी, सास को उम्रकैद Vande Bharat Express Train: लापरवाही की हद! वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री के नास्ते में परोस दिया कीड़ा, पटना से हावड़ा जा रही थी ट्रेन PM Awas Yojana curruption: पीएम आवास योजना में रिश्वतखोरी का खुलासा, सहायक का वीडियो वायरल! Highway steel theft: जहानाबाद में भारतमाला परियोजना के छड़ चोरी कांड में खाकी पर उठे सवाल, पुलिस और नेतओं के गठजोड़ उजागर! Politics: उपेन्द्र कुशवाहा का निशाना, बीजेपी सांसद को दिया करारा जवाब, कॉलेजियम सिस्टम को बताया असली बीमारी!
DELHI : कर्नाटक विधानसभा के सभी अयोग्य करार दिए गए विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें इन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था।
कर्नाटक विधानसभा के विधायक कांग्रेस और जेडीएस के हैं। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें अयोग्य करार दिया था जिसके बाद राहत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले मैं कोई बदलाव तो नहीं किया लेकिन इन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत जरूर दे दी है।
आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को मतदान की तारीख है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्य करार दिए गए विधायक भी उपचुनाव में उतर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा लेकिन उस पर तल्ख टिप्पणी जरुर की है।