NAWADA: पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर एक्शन, थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसवालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज जयमाला के दौरान हर्ष फायरिंग: गोली लगने से दुल्हन के फुफेरे भाई की दर्दनाक मौत बिहार फ़िल्म सिटी परियोजना में निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक पश्चिम चंपारण में 2 नाव की टक्कर: गंडक नदी में नाव पलटने से 15 लोग डूबे, 2 बच्चियां लापता GOPALGANJ: भाजपा नेता की पत्नी को मिली धमकी, BJP MLC गप्पू सिंह पर गंभीर आरोप Bihar News: बिहार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, राज्य के इन फार्मर्स को मिलेगा बड़ा फायदा Bihar News: बिहार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, राज्य के इन फार्मर्स को मिलेगा बड़ा फायदा सुपौल के पिपरा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का बोलबाला, सड़क पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन Bihar News: बिहार में BSRTC के बेड़े में बढ़ेगी CNG बसों की संख्या, परिवहन विभाग की बैठक में मंत्री ने दिए निर्देश Bihar News: बिहार में BSRTC के बेड़े में बढ़ेगी CNG बसों की संख्या, परिवहन विभाग की बैठक में मंत्री ने दिए निर्देश
1st Bihar Published by: Updated Wed, 13 Nov 2019 11:04:33 AM IST
- फ़ोटो
DELHI : कर्नाटक विधानसभा के सभी अयोग्य करार दिए गए विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें इन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था।
कर्नाटक विधानसभा के विधायक कांग्रेस और जेडीएस के हैं। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें अयोग्य करार दिया था जिसके बाद राहत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले मैं कोई बदलाव तो नहीं किया लेकिन इन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत जरूर दे दी है।
आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को मतदान की तारीख है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्य करार दिए गए विधायक भी उपचुनाव में उतर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा लेकिन उस पर तल्ख टिप्पणी जरुर की है।