Bihar Government Formation: कैबिनेट की अंतिम बैठक के बाद नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा, 18वीं विधानसभा की तैयारी तेज Bihar News: बिहार में यहाँ भीषण सड़क हादसा, एक की मौत; 4 घायल Patna Airport News: पटना एयरपोर्ट में दूसरा एयरोब्रिज शुरु, अब यात्रियों को मिलेगी यह खास सुविधा Rameez Nemat : पूर्व सांसद का दामाद और मर्डर का आरोपी रमीज ने कैसे तेजस्वी से बढ़ाई नजदीकियां, रोहिणी आचार्य ने आखिर क्यों लिया इसका नाम Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, हवा भी हुई जहरीली Patna Encounter: पटना में डबल मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी घायल Bihar elections : बिहार में नई सरकार गठन की तैयारियाँ तेज, आज खत्म होगी आदर्श आचार संहिता, 18 से 20 नवंबर के बीच नीतीश कुमार ले सकते हैं शपथ Bihar CM face Dispute: बिहार में CM फेस पर तकरार! नीतीश या नया चेहरा? दिल्ली से पटना तक सियासी हलचल तेज Bihar MLAs Wealth: सबसे अमीर विधायक कौन? जानिए बिहार के 243 विधायकों के पास कितनी है संपत्ति Bihar CM Oath: सोमवार को होगी NDA के विधायक दल की बैठक! नीतीश को लेकर होगा फाइनल फैसला
1st Bihar Published by: Updated Wed, 13 Nov 2019 11:04:33 AM IST
- फ़ोटो
DELHI : कर्नाटक विधानसभा के सभी अयोग्य करार दिए गए विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें इन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था।
कर्नाटक विधानसभा के विधायक कांग्रेस और जेडीएस के हैं। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें अयोग्य करार दिया था जिसके बाद राहत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले मैं कोई बदलाव तो नहीं किया लेकिन इन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत जरूर दे दी है।
आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को मतदान की तारीख है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्य करार दिए गए विधायक भी उपचुनाव में उतर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा लेकिन उस पर तल्ख टिप्पणी जरुर की है।