RANCHI: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा। जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने मानहानि मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले का रिकॉर्ड जमा कराने का आदेश दिया।
बता दें कि 2018 में कांग्रेस का महाधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। राहुल गांधी के इस टिप्पणी के खिलाफ 2019 में मानहानि का मुकदमा नवीन झा नामक व्यक्ति ने दर्ज कराया था। इसी मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है।
बता दें राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में एक नहीं बल्कि 3 मामले चल रहे हैं। 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर भी राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। इस मामले में भी उनके खिलाफ झारखंड में शिकायत दर्ज करायी गयी थी। वही दूसरा मामला चाईबासा में दर्ज हुआ था जबकि तीसरा मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अमर्यादित टिप्पणी किये जाने का है। इस मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत मिली है।