RANCHI: झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने रांची जिला प्रशासन को इसको लेकर सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने रांची के डीएम और एसएसपी को सख्ती से आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है। मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
दरअसल, झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने डीएम और एसएसपी को इस बात को स्पष्ट करने का आदेश दिया है कि, राज्य में रात में 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार की डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज ना आए। न्यायमूर्ति एसएन पाठक ने स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को यह आदेश दिया। कोर्ट ये यह भी कहा कि, किसी भी प्रकार की धार्मिक या सांस्कृतिक या किसी भी विशेष आयोजन पर इसकी छूट नहीं दी जाएगी। अगर कोई इस आदेश का पालन नही करता है तो प्रशासन उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर कर्रवाई कर सकती है। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जा सकता है।
कोर्ट ने जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस आदेश का पालन हो और रात 10 बजे के बाद राजधानी में डीजे और लाउडस्पीकर्स हर हाल में बंद हो जाएं। बता दें कि, न्यायाधीश के द्वारा यह कदम राजधानी में ध्वनि प्रदूषण को खत्म करने के लिए उठाया है। साथ ही अदालत ने हलफनामा दायर करने में प्रशासन की हुई असफलता पर नाराजगी जताई। इस मामले की सुनवाई के दौरान रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा और वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक किशोर कौशल कोर्ट में मौजूद थे।