RANCHI: झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें आईजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
बता दें हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस कमेटी में आईजी रैंक के अधिकारी के अलावा माइनिंग विभाग के दो सीनियर अधिकारी रहेंगे. इन अधिकारियों के लिए जियोलॉजी और माइनिंग की बारीकियों की जानकारी होना जरूरी है. गृह सचिव इस कमेटी के सदस्यों का चयन करेंगे। लातेहार, गढ़वा और पलामू के डीसी इस कमेटी को जांच में सहयोग करेंगे. कमेटी तीनों जिलों में अवैध माइनिंग की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौपेगी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है.