झारखंड हाई कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को लगा बड़ा झटका, क्रिमिनल रिट याचिका हुई खारिज

झारखंड हाई कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को लगा बड़ा झटका, क्रिमिनल रिट याचिका हुई खारिज

RANCHI : सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम की क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है।  11 अक्टूबर के बाद आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दिया।


झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि- यह याचिका सुनने लायक नहीं है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई। सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी समन जारी कर सकती है। 


दरअसल, इस मामले में आज कोर्ट में  ईडी ने दलील पेश की। इसके बाद हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका समन जारी होने के बाद दाखिल की गई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप किसी मामले में आरोपी नही है। आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है तबतक समन जारी नहीं किया जा सकता है।


वहीं, ईडी की ओर से एडीशनल सॉलीसीटर जनरल ऑफ़ इंडिया एसवी राजू ने कहा कि इस केस को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समन के मामले में फैसला ले चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी अब तक पांच बार समन कर चुका है। ईडी के समन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि यह मामला अब कोर्ट में हैं। हाईकोर्ट का निर्देश आने तक इंतजार करें।