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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 28 Mar 2023 09:14:55 PM IST
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SARAN: सारण के मांझी विधायक सत्येंद्र यादव सहित 7 लोगों को जेडीयू नेता की हत्या के मामले में बाइज्जत बरी किया गया। एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडेय की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दरअसल यह मामला 16 साल पुराना है।
2007 में कोपा थाना क्षेत्र के पतीला गांव निवासी जेडीयू नेता तारकेश्वर सिंह की हत्या कर दी गयी थी। उनका शव सुनसान इलाके से बरामद किया गया था। इसी मामले में सत्येंद्र यादव को आरोपी बनाया गया था। 2007 से 2023 तक यह मामला चला और आज इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव पर यह मामला लगभग 16 साल तक चला और इस मामले में आज विधायक को बरी किया गया। वही इस मामले में छह अन्य लोगों को भी बरी किया गया है आज छपरा सिविल कोर्ट में इस बात को लेकर काफी गहमागहमी थी और शाम 4:00 बजे एडीजे 3 नलिन कुमार पांडेय ने अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट के इस फैसले के बाद विधायक के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को इस बात की आशंका थी कि अगर विधायक हत्या का आरोपी पाए गए और 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधायकी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुई उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। ऐसे में मांझी विधायक सत्येंद्र यादव को बड़ी राहत मिली है।