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1st Bihar Published by: Updated Mon, 13 Sep 2021 03:31:57 PM IST
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SAMASTIPUR: विभूतिपुर से JDU के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया।
गौरतलब कि रामबालक सिंह विभूतिपुर के पूर्व विधायक हैं। 2000 में विभूतिपुर के ही ललन सिंह ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। साथ ही उनके भाई के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। शनिवार को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने दोनों भाई को आरोपी करार दिया था।
शिकायतकर्ता ललन सिंह ने बताया था कि 4 जून 2000 को वह शिवनाथपुर गांव के गंगा सिंह की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। जहां लालबाबू सिंह और रामबालक सिंह की नजर जैसे ही उन पर पड़ी वे पकड़ने की बात कहने लगे जिसके बाद डर के कारण वह वहां से भाग गये।
लेकिन तभी एक व्यक्ति के साथ पहले लालबाबू सिंह पिस्टल लेकर पहुंचे फिर रामबालक सिंह भी वहां आ पहुंचे। जिसके बाद जान मारने के उद्धेश्य से गोली चलाने लगे। जिससे उनके बांये हाथ की उंगली बुरी तरह से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर इक्ट्ठा हो गये।
आवेदन में ललन सिंह ने कहा था कि वे शिवनाथपुर गांव में ही गंगा सिंह की लड़की की शादी में 4 जून 2000 को शामिल होने गये थे। वहां शिवनाथपुर के ही लालबाबू सिंह व रामबालक सिंह ने उन्हें देखते ही पकड़ने की बात कही। जिससे डर कर वे भाग खड़े हुए।
रास्ते में उपेन्द्र सिंह के घर के पास लालबाबू सिंह एक व्यक्ति के साथ पिस्तौल लेकर पहुंचे। उसी समय रामबालक सिंह भी बाइक से पहुंचे गये। उनकी बाइक पर भी एक व्यक्ति था। उसके बाद जान मारने की नीयत से गोली चलायी। जिससे उनके बांये हाथ की उंगली उड़ गयी।
फायरिंग की आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे। ललन सिंह ने अपनी शिकायत में घटना का कारण पूर्व से चली आ रही दुश्मनी बताया था। 2000 में दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में आज समस्तीपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू को 5 साल की सजा सुनाई है साथ ही दोनों पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।