रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की आरोपी जया जेटली को 4 साल की सजा, फिलहाल हाईकोर्ट ने दी राहत

रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की आरोपी जया जेटली को 4 साल की सजा, फिलहाल हाईकोर्ट ने दी राहत

DELHI : रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। जया जेटली को रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के साबित होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई हालांकि फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत दे दी है। 


सीबीआई कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद जया जेटली ने फौरन दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की तरफ से सुनाई गई सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है और जया जेटली की अपील वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। बुधवार को इस मामले में बहस पूरी हो गई थी और आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सीबीआई की विशेष अदालत के जज वीरेंद्र भट ने जया जेटली और उनके ही सहयोगी रहे गोपाल पचेरवाल और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुरगई को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था।  


दरअसल यह पूरा मामला साल 2001 का है एक मीडिया हाउस की तरफ से ऑपरेशन वेस्ट एंड स्टिंग किया गया था जिसमें रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार को दिखाया गया था। इस स्टिंग में रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई अफसरों नेताओं को रक्षा सौदे के एवज में रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। इसी मामले में जया जेटली आरोपी बनाई गई थी जिसे निचली अदालत में सही पाया है।