AGRA : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के बाद उनके संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। हालांकि, उन्होंने इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब एक ताजा मामला भाजपा के सांसद से जुड़ा हुआ निकल कर सामने आया है। भाजपा सांसद को कोर्ट ने 12 साल पुराने एक मामले में दो साल की सजा सुनाई है, ऐसे में अब उनकी संसद की सदस्यता जानी तय मानी जा रही है।
दरअसल, यूपी के आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया अब कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने भाजपा सांसद को इस मामले में अब दो साल की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला साल 2011 का बताया जा रहा है। इसमें टरेंट अधिकारी की तरफ से भाजपा सांसद पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
मालूम हो कि, वर्ष 2011 में के नवंबर माह में सतर्कता ऑफिस मॉल में स्थित टोरेंट के कार्यालय में हंगामा हुआ था। इस दौरान तोड़फोड़ एवं मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। जिसके बाद इस पुरे मामले को लेकर टोरेंट अधिकारी ने भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब इस मामले के 12 साल बीत जाने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
बता दें कि, शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को धारा 147, 323 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने सांसद को दो वर्ष करावास की सजा सुनाई। जिसके बाद अब इस मामले में भाजपा सांसद की सदस्यता जानी लगभग तय मानी जा रही है।