ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का तांडव, पूर्व मुखिया के भतीजे को गोलियों से भूना; हत्या की वारदात से हड़कंप Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का तांडव, पूर्व मुखिया के भतीजे को गोलियों से भूना; हत्या की वारदात से हड़कंप वोटर अधिकार यात्रा बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत: मुकेश सहनी वोटर अधिकार यात्रा बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत: मुकेश सहनी Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट लालमुनी चौबे का जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित : अवधेश नारायण सिंह Patna News: पटना में सड़क हादसे के बाद बीच सड़क पर पलटा दूध का टैंकर, लोगों में लूटने की मची होड़ Patna News: पटना में सड़क हादसे के बाद बीच सड़क पर पलटा दूध का टैंकर, लोगों में लूटने की मची होड़ Pitru Paksha 2025: गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला 2025 का हुआ शुभारंभ, बिहार सरकार के मंत्री ने किया उद्घाटन

जब्त गाड़ियों को सड़क पर रखे जाने को लेकर ट्रैफिक एसपी को कोर्ट ने किया तलब, एक सप्ताह में कार्रवाई किए जाने का निर्देश

1st Bihar Published by: Updated Mon, 25 Apr 2022 06:20:40 PM IST

जब्त गाड़ियों को सड़क पर रखे जाने को लेकर ट्रैफिक एसपी को कोर्ट ने किया तलब, एक सप्ताह में कार्रवाई किए जाने का निर्देश

- फ़ोटो

PATNA: गांधी मैदान थाने में जब्त गाड़ियों को सड़क से हटाने के मामले में पटना ट्रैफिक एसपी को हाईकोर्ट ने तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस. कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिल्पी केसरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जब्त गाड़ियों को सड़क पर रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश दिया कि पटना ट्रैफिक एसपी हर सप्ताह गांधी मैदान में जब्त गाड़ियों और अन्य अवरोधों का निरीक्षण करें।


याचिका में यह बताया गया है कि थानों में वाहनों को जब्त करने के बाद उसे सड़क पर रखा जाता है जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को भारी जाम में फंसना पड़ जाता है। साथ ही पैदल चलने वाले को भी भारी दिक्कतें होती है।  


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को पूरी बातों की जानकारी दी। कहा कि कोर्ट के निर्देश के बाद गांधी मैदान से जब्त गाड़ियों को हटा दिया गया था लेकिन कुछ दिन बाद फिर वहां लाकर लगा दिया गया। मामले पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।  


गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने पटना के सभी पुलिस स्टेशन में जब्त वाहनों समेत अन्य अवरोधों को हटाने के आदेश दिए थे लेकिन आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। साथ ही बिहार के डीजीपी को 24 घंटों में गांधी मैदान थाना से सभी अवरोध हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पटना के गांधी मैदान के आस पास पार्किंग स्थल को छोड़ कर और कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं किया जाएगा।