Expressway In Bihar: बिहार से दिल्ली पहुंचना हुआ अब और आसान, लोगों के लिए कई मामलों में फायदेमंद होगा यह एक्सप्रेस-वे Bihar Bus Service: देश के इन राज्यों से दिवाली-छठ पर बिहार आना होगा आसान, सरकार ने कर दी है शानदार व्यवस्था Bihar Crime News: मधुबनी में 4 वर्षीय महादलित बच्ची की निर्मम हत्या, शव खेत से बरामद Bihar News: बिहार के गांव होंगे अब वित्तीय रूप से सशक्त, 8100 पंचायतों में जागरूकता अभियान शुरू Bihar News: पटना में अनियंत्रित कार नहर में समाई, 3 की मौत; 2 की हालत गंभीर Indian Railways: रेलवे ने बदला सीट अलॉटमेंट सिस्टम, अब नहीं मिलेगा ट्रेन में लोअर बर्थ Bihar News: भारत-नेपाल बॉर्डर पर तस्करों और SSB के बीच हिंसक झड़प, 4 जवान घायल Bihar News: बिहार के युवाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट, मानसिक उलझनें बढ़ीं; NCRPC सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा Bihar News: 12 साल बीतते ही हाथ से जाएगा मकान, कोर्ट-कचहरी से भी नहीं मिलेगी मदद; समय रहते कर लें यह काम Bihar News: जदयू की हर बूथ पर सख्त निगरानी, पल-पल की खबरों पर BJP की पैनी नजर
1st Bihar Published by: Updated Mon, 25 Apr 2022 06:20:40 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: गांधी मैदान थाने में जब्त गाड़ियों को सड़क से हटाने के मामले में पटना ट्रैफिक एसपी को हाईकोर्ट ने तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस. कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिल्पी केसरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जब्त गाड़ियों को सड़क पर रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश दिया कि पटना ट्रैफिक एसपी हर सप्ताह गांधी मैदान में जब्त गाड़ियों और अन्य अवरोधों का निरीक्षण करें।
याचिका में यह बताया गया है कि थानों में वाहनों को जब्त करने के बाद उसे सड़क पर रखा जाता है जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को भारी जाम में फंसना पड़ जाता है। साथ ही पैदल चलने वाले को भी भारी दिक्कतें होती है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को पूरी बातों की जानकारी दी। कहा कि कोर्ट के निर्देश के बाद गांधी मैदान से जब्त गाड़ियों को हटा दिया गया था लेकिन कुछ दिन बाद फिर वहां लाकर लगा दिया गया। मामले पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने पटना के सभी पुलिस स्टेशन में जब्त वाहनों समेत अन्य अवरोधों को हटाने के आदेश दिए थे लेकिन आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। साथ ही बिहार के डीजीपी को 24 घंटों में गांधी मैदान थाना से सभी अवरोध हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पटना के गांधी मैदान के आस पास पार्किंग स्थल को छोड़ कर और कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं किया जाएगा।