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जातीय गणना और मनीष कश्यप मामले पर आज होगा बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

DELHI : सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को बिहार से जुड़े दो अहम मामलों में सुनवाई होनी है। पहला मामला बिहार में जातीय जनगणना खिलाफ दायर याचिका है तो दूसरा मामला यूट्यूबर मनीष क

जातीय गणना और मनीष कश्यप मामले पर आज होगा बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
Tejpratap
Tejpratap
3 मिनट

DELHI : सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को बिहार से जुड़े दो अहम मामलों में सुनवाई होनी है। पहला मामला बिहार में जातीय जनगणना खिलाफ दायर याचिका है तो दूसरा मामला यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ है। इन दोनों मामलों में आज यानी 28 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की गई थी। जिसके बाद अब आज इन  दोनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आने वाले आदेश पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लोगों के बीच यह सवाल होगा कि क्या मनीष कश्यप को तमिलनाडु वीडियो प्रकरण में राहत मिलेगी और क्या बिहार में चल रहे जाति गणना पर रोक लगा दी जाएगी। अब आज इन दो मामलों में बड़ी सुनवाई होगी। 



दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को यानी आज बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। मनीष कश्यप के वकील ने अपने मुवक्किल को राहत देने की अपील की है। इसके साथ ही सभी मामलों को क्लब कराने का फ़रियाद भी लगाया है। जबकि इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु पुलिस के तरफ से लगाए गए  एनएसए को लेकर भी तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से एनएसए लगाने का आधार पूछा गया है। अब इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। 



वहीं, बिहार में इन दिनों दूसरे फेज का जाति आधारित गणना का काम तेजी से चल रहा है।  इस बीच बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी और दावा किया गया कि जातिय जनगणना केंद्र सरकार का काम है और इसलिए बिहार की ये गणना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। आज शुक्रवार को इसपर सुनवाई होनी है।


मालूम हो कि, 15 मई को जातिय जनगणना के सेकेंड फेज का काम संपन्न हो जाएगा।इस लिहाजा इसके रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें यह निवेदन किया गया है कि जनगणना पूरी होने से पहले इस मामले में सुनवाई कर कोर्ट अपना आदेश दे ताकि लोगों को उचित न्याय मिल सकें। अब आज इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।