Bihar Politics: ‘गलतबयानी कर दलितों, अतिपिछड़ों को भड़का रहे राहुल गांधी’ मंत्री संतोष सुमन का बड़ा हमला Bihar Politics: ‘गलतबयानी कर दलितों, अतिपिछड़ों को भड़का रहे राहुल गांधी’ मंत्री संतोष सुमन का बड़ा हमला Bihar Crime News: AI से बनाया शहीद की पत्नी का फर्जी अश्लील वीडियो, बिहार में दो साइबर अपराधी अरेस्ट Bihar Crime News: AI से बनाया शहीद की पत्नी का फर्जी अश्लील वीडियो, बिहार में दो साइबर अपराधी अरेस्ट Bihar News: बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन, भाजपा प्रवक्ता को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी बेगूसराय में तालिबानी सजा: युवक को पिलर से बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल Bihar Ias Officer: बिहार के ये आईएएस अफसर केंद्रीय मंत्री के बने P.S , बिहार सरकार ने किया विरमित BIHAR: सहरसा में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 3 थानाध्यक्ष समेत कई अफसरों का तबादला BIHAR: दो बाइक की सीधी टक्कर में एक की दर्दनाक मौत, दो की हालत नाजुक Bihar Land News: बिहार के इस जिले में 84 हजार से अधिक जमीनों की रजिस्ट्री पर क्यों लग गई रोक? जानिए.. इसके पीछे की वजह
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 20 Jan 2023 03:57:50 PM IST
- फ़ोटो
NALANDA : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को कहा है कि वे पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करें। जिसके बाद अब इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को काफी खुश नजर आए।
दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समाधान यात्रा को लेकर अपने गृह जिले नालंदा में मौजूद हैं। सीएम को यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। इसी दौरान जब एक सीएम ने पत्रकारों से बातचीत और उनसे जब यह सवाल किया गया कि, जात्तीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि, आप हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें।
इसके बाद सीएम में कहा कि, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने हमलोगों के पक्ष में फैसला दिया है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि, हम गणना नहीं करवाएंगे। यह तो सबके फायदे के लिए करवाया जा रहा है। हम तो पहले ही बता दिए हैं कि, यह जाती आधारित गणना है न कि जनगणना। हमलोग इससे जानना चाहते हैं कि,बिहार के लोगों की आर्थिक स्तिथि क्या है, उसी के हिसाब से बजट भी लाया जाएगा।
आपको बताते चलें कि, इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस बात से नाराज थी कि याचिका दायर करने वालों ने हाईकोर्ट के बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय मे अपील दायर दी है। कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिसिटी के लिए दायर की गयी याचिका है। कोर्ट ने कहा कि वे इस याचिका की सुनवाई नहीं कर सकते। याचिका दायर करने वाले को हाईकोर्ट जाना चाहिये।