1st Bihar Published by: Updated Fri, 09 Oct 2020 01:38:58 PM IST
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PATNA : कोरोना के मद्देनजर बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज DIG, सभी जिलों के DM, सभी जिलों के SP- SSP और रेल SP को जारी निर्देश कहा है कि दुर्गापूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घरों में ही किया जायेगा. मंदिरों में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा. गरबा, डांडिया, रामलीला के अलावा किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं होगा. इसके अलावा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है.
सरकार के निर्देशानुसार इस साल सार्वजानिक स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रमों का आयोजन करने की इजाजत नहीं दी गई है. क्योंकि ऐसे आयोजन से भारी संख्या में भीड़ जमा होने की संभावना है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन करना आवश्यक होगा. इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भादवि की धारा 188 एवं अन्य सुसंगीत धाराओं के तहत कानूनी कारवाई की जाएगी.
पंडाल नहीं लगने से इस बार दुर्गा पूजा में टेंट कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा जिस वजह से उनमें मायूसी भी देखने को मिल रही है. वहीं पंडाल के नहीं लगने की गाइडलाइन्स जारी होने के बाद लोगों में भी मायूसी है कि इस बार पूजा में पंडाल नहीं लगने की वजह से उतनी रौनक नहीं रहेगी.