IPS अमित लोढ़ा की याचिका पर आज HC में सुनवाई, आय से अधिक संपत्ति का मामला

 IPS अमित लोढ़ा की याचिका पर आज HC में सुनवाई, आय से अधिक संपत्ति का मामला

PATNA : बिहार के चर्चित आईपीएस अमित लोढ़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने विशेष निगरानी इकाई को सुनवाई में हलफनामा दायर करने को कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया था कि, जब तक जांच एजेंसी हलफनामा नहीं देगी तब तक आईपीएस अमित लोढ़ा की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। इसके बाद अब आज इनपर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होगी। 


दरअसल, आईपीएस पर आरोप है कि उसने वेब सीरीज और फिल्मों के जरिए अपने काले धन को सफेद किया है। इनके ऊपर आरोप है कि, 2022 में एक वेब सीरीज 'खाकी': 'द बिहार चैप्टर' बनाई गई थी। जो अमित लोढ़ा के जीवन पर अधारित थी।  जिसके बाद उन पर लोक सेवा आयोग अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा। विशेष सतर्कता इकाई ने साफ तौर पर कहा है कि, गया के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई. मार्च के महीने में टीम ने मुंबई जाकर उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच की और एक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। 


बताया जा रहा है कि,अमित लोढ़ा ने 'बिहार डायरी' नाम से किताब लिखी थी. जिसका प्रकाशन 2017 में हुआ था, इस किताब के साथ नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर ने मिलकर 'खाकी': द बिहार चैप्टर वेब सीरीज बनाई। यह सीरीज 25 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, इसके बाद उन पर पद पर रहते हुए व्यक्तिगत लाभ के लिए वित्तीय अनियमितता आरोप लगा। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर के साथ कमर्शियल काम किया।