Hindi News / news / IGIMS में बहाली प्रक्रिया के अंदर गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति...

IGIMS में बहाली प्रक्रिया के अंदर गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द की

1st Bihar Published by: Updated Mar 26, 2021, 7:46:54 AM

IGIMS में बहाली प्रक्रिया के अंदर गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द की

- फ़ोटो

PATNA : पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में बहाली प्रक्रिया के अंदर गड़बड़ी पाई गई है. पटना हाईकोर्ट ने आईजीआईएमएस के ऑर्थोपेडिक विभाग में बहाली में गड़बड़ी पाते हुए 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द कर दी है. न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा की एकल पीठ में डॉक्टर पवन कुमार की रिट याचिका को मंजूर करते हुए संस्थान को निर्देश दिया है कि वह नियुक्ति को रद्द करे.

 पटना हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के साथ-साथ बहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह याचिकाकर्ता को नियुक्त करने पर विचार करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है. साल 2018 में ऑर्थो विभाग के अंदर 4 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. 3 पद सामान्य और एक एससी के लिए आरक्षित था. याचिकाकर्ता पहले से ही एडहॉक पर संस्थान में काम कर रहे थे उन्होंने भी आवेदन किया लेकिन अंतिम चयन सूची में उनका नाम वेटिंग लिस्ट के अंदर आया.

 इसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नियुक्ति में कुछ गड़बड़ियां पाई और नियुक्त हुए एक अभ्यर्थी को गलत तरीके से अंक देने की बात सामने आई और इसके बाद बहाल हुए सहायक प्रोफेसर डॉ कुमार चंदन की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया गया है.