DESK : अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौकीन हैं तो आपके काम की खबर है। सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों की राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से सर्विस चार्ज के नाम पर पैसा नहीं वसूल सकेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। CCPA के इस निर्देश के मुताबिक अब होटल या रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे।
राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने साफ किया है कि सर्विस चार्ज को खाने के बिल में भी नहीं जोड़ा जा सकेगा। अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होटल और रेस्तरां ग्राहकों पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे। यह पूरी तरह से ग्राहकों को विवेक पर निर्भर करेगा। अगर ग्राहक अपनी मर्जी से सेवा शुल्क देना चाहता है तो वह दे सकता है।
अगर कोई भी होटल या रेस्तरां किसी ग्राहक से सर्विस चार्ज की मांग करता है तो ग्राहक इसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण को कर सकता है। ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण के हेल्पलाइन नंबर 1915 पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार ऐसे होटलों और रेस्टोरेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।