RANCHI: खबर झारखंड हाई कोर्ट के एक अहम फैसले से जुड़ी हुई सामने आ रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब झारखंड जगुआर के जवानों को फिर से एसटीएफ भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। हाई कोर्ट ने जगुआर के पुलिसकर्मियों को मिलने वाले STF भत्ता पर लगी रोक को हटाते हुए उन्हें फिर से 50 प्रतिशत भत्ता देने का आदेश जारी किया है।
दरअसल, झारखंड सरकार ने साल 20219 में जगुआर के जवानों को मिलने वाले STF भत्ते पर रोक लगा दिया था। सरकार के इस फैसले को दुबराज हेम्ब्रम एवं एनी ने चुनौती दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जगुआर के जवानों को एसटीएफ भत्ता देने का आदेश जारी किया, जिसपर सरकार की तरफ से एलपीए दाखिल की गई थी।
हाई कोर्ट में सोमवार को मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सरकार की अपील खारिज करते हुए अपने पहले के आदेश को बरकरार रखा। ऐसे में अब झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को 50 प्रतिशत एसटीएफ भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।