1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 31 Mar 2023 03:41:02 PM IST
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DESK: गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए पीएम की डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि पीएमओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें PMO के जन सूचना अधिकारी और गुजरात-दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का विवरण देने का निर्देश दिया गया था।
हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि, ''क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं.''