HC का JPSC को आदेश: 31 जुलाई तक जारी करे रिजल्ट, छात्रों का भविष्य हो रहा है बर्बाद

HC का JPSC को आदेश: 31 जुलाई तक जारी करे  रिजल्ट, छात्रों का भविष्य हो रहा है बर्बाद

RANCHI: झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC को यह आदेश दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए हुए इंटरव्यू का रिजल्ट 31 जुलाई से पहले जारी किया जाए. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की कोर्ट में सरस्वती गगराई द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है. 


बता दें यह मामला 2018 का है, जहां असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ओ लैंग्वेज की न्युक्ति प्रक्रिया को गई थी. जो जिसका रिजल्ट अब तक घोषित नही किया जा सका था. मामले में सरस्वती गगराई के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डा एस एन पाठक की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि एक साल से रिजल्ट जारी नहीं होने से छात्रों का समय और भविष्य बर्बाद हो रहा है. 


याचिका में कहा गया है कि मार्च 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिया गया था.लेकिन इंटरव्यू के एक वर्ष बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया. जहां प्रार्थी सरस्वती गगराई की ओर से अधिवक्ता सुभाषिश रसिक सोरेन ने पक्ष रखा. जीपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा.