हेमंत की याचिका पर 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने गिनाई पांच गलतियां

हेमंत की याचिका पर 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने गिनाई पांच गलतियां

RANCHI : ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के तरफ से दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। अब इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 अक्टूबर तय की गयी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ यह याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री ने पांचवें समन के बाद ईडी को चिट्ठी लिखकर कोर्ट में मामला दायर होने का हवाला दिया है।


वहीं, इस मामले में आज सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंड पीठ ने यह कहा कि- दायर याचिका में  पांच गलतियां जिसकी वजह से अब इस मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने इस याचिका में मौजूद गलतियों को ठीक करने का समय दिया है। हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय के समन व उसके अधिकार को चुनौती दी गयी है।


इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दायर याचिका में पीएमएलए एक्ट-2002 की धारा-50 व 63 की वैधता को चुनौती दी गयी है। इन धाराओं को संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए यह अपील की गयी है। ईडी ने जमीन घोटाला में अब तक हेमंत सोरेन को पांच बार समन जारी किया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में उन्हें परेशान करने का आरोप भी लगाया है साथ ही इस मामले को राजनीति से प्रेरित भी बताया है। हेमंत सोरेन ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जहां कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट का रूख करने का आदेश दिया जिसके बाद हेमंत सोरेन ने यह याचिका दायर की है