गृह मंत्रालय का सख्त निर्देश, राज्य सरकार गाइडलाइन में जारी प्रतिबंधों को नहीं कर सकते हैं कम

 गृह मंत्रालय का सख्त निर्देश, राज्य सरकार गाइडलाइन में जारी प्रतिबंधों को नहीं कर सकते हैं कम

DESK : वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए देश में जारी लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान कर दिया गया है. अब लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा.  लॉकडाउन 4.0 में कुछ रियायतें भी दी गई हैं, जो पहले तीन चरणों के लॉकडाउन में नहीं दी गई थी. लॉकडाउन-4 में कुछ फैसला राज्य सरकार पर भी लेने के लिए छोड़ दिया गया है. 

इन सब के बीच गृह मंत्रालय ने सख्स निर्देश दिया है. गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि लॉकडाउन-4 में प्रतिबंधों में काफी ढील दी गई है. राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र ग़ह मंत्रालय की गाइडलाइन में शामिल प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते हैं. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिए गए संदेश में कहा कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक वीडियो कांफ्रेंस के बाद राज्यों के विचार और सहमति लेने के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे. इसलिए इसमें ढ़िल नहीं दी जा सकती है.


उन्होंने कहा कि  ‘‘जैसा कि मेरे पहले के पत्रों में स्पष्ट किया गया है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एमएचए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को कम या उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं. स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं.मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करें.’’

बता दें कि लॉकडाउन-4 में देश को पांच जोन में बांटा गया है.  रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन  राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तय करेंगे, वहीं कंटेनमेंट जोन और बफर जोन  जिला प्रशासन करेगा तय करेगा.