गया गैंगरेप कांड में 9 अभियुक्त दोषी करार, पति के सामने पत्नी और बेटी से किया था सामूहिक दुष्कर्म

गया गैंगरेप कांड में 9 अभियुक्त दोषी करार, पति के सामने पत्नी और बेटी से किया था सामूहिक दुष्कर्म

GAYA : गया के बहुचर्चित एक गैंगरेप कांड में अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सोनडीहा गांव के सामूहिक दुष्कर्म कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार ने 9 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इन सभी को 12 मार्च के दिन सजा सुनाई जाएगी हालांकि सबूत के अभाव में चार अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है जबकि दो नाबालिग का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। 


जून 2018 में दोषियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। बाइक पर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर जा रहे एक शख्स को अपराधियों ने रोक लिया था और पति के सामने ही पत्नी और बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। बंदूक और टॉर्च से लैस अपराधियों ने बाइक रोककर उसे गड्ढे में धकेल दिया और हथियार का भय दिखाकर सभी को खेत के अंदर ले गए। अपराधियों ने पति का हाथ पैर बांध दिया और उसके सामने ही गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के सामने आने के बाद बिहार में बवाल मच गया था। 


पॉस्को कोर्ट ने जिन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है उनमें नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान, श्रवण पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र पासवान, प्रकाश पासवान शामिल है। इन सभी को 12 मार्च के दिन सजा सुनाई जाएगी।