ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत, 6 बाराती घायल; शादी की खुशियां मातम में बदली Bihar News: भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत, 6 बाराती घायल; शादी की खुशियां मातम में बदली Bihar Crime News: 10 वर्षीय का शव मिलने से इलाके में हड़कंप, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप BIHAR: बेगूसराय में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर की तोड़फोड़ Nonveg health risks summer: गर्मी में खाते हैं नॉनवेज तो हो जाईये सावधान ...जानें ज्यादा सेवन से क्या हो सकते हैं खतरे? Encounter in Shopian: जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, लश्कर के तीन आतंकी ढेर Encounter in Shopian: जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, लश्कर के तीन आतंकी ढेर IPL 2025: भारत-पाक तनाव को लेकर अब इन 5 शहरों में नहीं होगा कोई मैच, BCCI का नया शेड्यूल जारी Bihar News: गंगा स्नान के दौरान 3 सगे भाई-बहन की मौत, शादी में शामिल होने चंद दिन पहले ही आए थे गाँव Bihar News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को उड़ाया, हादसे में पिता की मौत; बेटी बुरी तरह से घायल

गर्भाशय घोटाला मामले में आज पटना HC में होगी सुनवाई, सरकार को कोर्ट में सौंपना है डेटा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 11 Aug 2023 09:27:46 AM IST

गर्भाशय घोटाला मामले में आज पटना HC में होगी सुनवाई, सरकार को कोर्ट में सौंपना है डेटा

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में हुए गर्भाशय घोटाला मामले में शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जहां सरकार से हाईकोर्ट सवाल पूछेगी कि आखिर पीड़ितों को कंपनसेशन देने में देरी क्यों हो रही है। इसके साथ ही बिहार सरकार को इस मामले में कोर्ट को डेटा सौंपना है। ऐसे में अब सभी लोगों की नजरें पटना हाईकोर्ट के तरफ से इस मामले में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। 


दरअसल, वर्ष 2012 में  मानवाधिकार आयोग के समक्ष गर्भाशय घोटाला लाया गया था। जिसके बाद 2017 वेटरन फोरम के द्वारा पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए गलत तरीके से बिहार के अलग-अलग अस्पतालों में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर करीब 27 हजार महिलाओं का गर्भाशय निकाला लिया था


वहीं, इस मामले को याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 27 हजार से अधिक महिलाओं का गर्भाशय महिला के बिना अनुमति के निकाल लिया गया था। ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का गलत फायदा उठाकर पैसे का उगाही कर सकें। इसमें डॉक्टर और बीमा कंपनी की मिलीभगत की बात सामने आई थी।इसे लेकर अधिवक्ता दीनू कुमार ने शामिल डॉक्टरों और अस्पतालों का लाइसेंस रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की थी।