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गैंग रेप और हत्या के 4 दोषियों को फांसी की सजा, ADJ-6 की अदालत ने सजा का किया ऐलान

1st Bihar Published by: SANT SAROJ Updated Wed, 11 May 2022 04:44:24 PM IST

गैंग रेप और हत्या के 4 दोषियों को फांसी की सजा, ADJ-6 की अदालत ने सजा का किया ऐलान

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SUPAUL: गैंग रेप और हत्या के 4 दोषियों को ADJ-6 की अदालत ने फांसी की सजा ऐलान किया है। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने यह सजा सुनायी है। पीड़िता को 8.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया है वही मृतका को अलग से 10 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है। सुपौल के प्रतापगंज में 2019 में गैंग रेप और हत्या की घटना में 4 लोगों को दोषी करार दिया गया था। इन सभी को आज ADJ 6 पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने फांसी की सजा सुनायी है। 


घटना प्रतापगंज की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बीते 8 अक्टूबर 2019 को तीनटोलिया गांव में परिवार के सभी लोग दुर्गा पूजा का मेला देखने गए हुए थे। जब सभी 9 लोग मेला देखकर घर लौटने लगे तभी रास्ते में अपराधियों ने सुनसान जगह पर सभी को घेर लिया और हथियार के बल पर सभी पुरुषों को पेड़ से बांध दिया और उनकी आंख में भी पट्टी बांध दिया गया। जिसके बाद एक महिला और नाबालिग के साथ 4 लोगों ने बारी-बारी से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। 


इस दौरान जब एक महिला वहां से भागने की कोशिश करने लगी तब उसे गोली मार दिया गया। दरिंदों ने घायल अवस्था में भी महिला के साथ गैंग रेप किया। इस दौरान 4 दोषियो ने पीड़िता के अंदरूनी अंगों तक को काफी नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस दौरान जिस महिला को गोली अपराधियों ने मारी थी उसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी। उसके बाद महिला का डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम करने पर उसकी आंत,लीवर,अंदरूनी अंगों में गंभीर चोटे आने की बात सामने आई थी।


 घटना के बाद भागे हुए अपराधियों को पीड़िता के बताए शक्ल सूरत पर स्केच बनवाया गया। जिसके बाद चारों आरोपी मो.अलीशेर, मो.अयूब, मो. जमाल और अनमोल यादव को गिरफ्तार किया गया। 2019 में घटित इस घटना में पोक्सो कोर्ट मे चली सुनवाई में बचाव पक्ष से नागेंद्र नारायण ठाकुर,संजय सिंह और बच्चन झा शामिल हुए वही पीड़िता की तरफ विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने हिस्सा लिया। न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने सभी पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 8.5 लाख तो वही मृत पीड़िता के परिजन को 10 लाख का प्रतिकर अलग से देने का आदेश भी दिया।