Bihar Crime News: पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, घरेलू कलह में वारदात को दिया अंजाम Bihar News: बिहार के इस जिले को मिली दो नई सड़कों की सौगात, सरकार ने दी 44 करोड़ की मंजूरी अजब प्रेम की गजब कहानी: सास-दामाद के बाद अब समधी और समधन की लव स्टोरी, घर छोड़ दोनों हुए फरार Innovative farming: 8 लाख की नौकरी छोड़ गांव लौटा युवक...अब खेती से कमा रहा है दोगुनी कमाई! जानिए कैसे? Bihar News: जमुई में नो एंट्री टाइम में बदलाव से जनता को बड़ी राहत, एसपी के निर्देश पर प्रभावी हुआ नया नियम Arvind Kejriwal Daughter Wedding: पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंधीं, संभव जैन के साथ लिए सात फेरे Goal Institute: गोल इंस्टीट्यूट में विशेष सेमिनार का आयोजन, नीट 2025 के लिए छात्रों को मिला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन Bihar Politics: सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में मचे घमासान पर BJP की पैनी नजर, क्या बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय? Bihar News: मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व VC के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए.. क्या है मामला? Bihar News :बिहार को मिली ऐतिहासिक सौगात, गंगा नदी पर बना पहला छह लेन पुल अब पूरी तरह तैयार, जल्द होगा उद्घाटन!
24-Nov-2023 09:03 PM
By RAMESH SHANKAR
SAMASTIPUR: समस्तीपुर जिला कोर्ट में दस साल पुराने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सजा सुनाई है। पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश कैलाश जोशी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चकमेहसी थाना क्षेत्र के हज़पुरवा निवासी अरुण पासवान के पुत्र जगत पासवान को आजीवन कारावास और 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सज़ा देने का आदेश दिया। वही पॉस्को न्यायाधीश कैलाश जोशी ने मृतका के परिजन को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश पारित किया। घटना के बारे में बताया गया है कि 10 दिसंबर 2013 को मृतका अहले सुबह शौच को निकली थी जिसके बाद वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन बच्ची का पता नहीं चल सका।
कुछ देर बाद गांव वालों ने बताया कि खरहरी के खेत में एक लड़की की लाश मिली है। आनन-फानन में परिजन जब खेत मे गए तो लाश की शिनाख्त नाबालिग लड़की के रूप में की। मृतका के पिता ने चकमेहसी थाने में दुष्कर्म के बाद हत्या कर लाश को चौड़ में फेंके जाने का मामला दर्ज कराया जिसमे गाँव के ही अरुण पासवान के पुत्र जगत पासवान को आरोपी बनाया गया।
इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 123/2013 दर्ज कर अनुसंधान करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पॉस्को न्यायालय में सूचक की तरफ से अधिवक्ता भारतेंदु पाठक ,बचाव पक्ष के अधिवक्ता रजनी रंजन थे जबकि सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने अपना पक्ष रखा।