ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में लूटपाट के दौरान युवक को मारी गोली, घर लौटने के दौरान बदमाशों ने बीच रास्ते में घेरा Bihar News: बिहार के इस जिले में 1000 करोड़ की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की होगी स्थापना, 200 एकड़ में लगेगा उद्योग...500 लोगों को रोजगार Bihar News: बिहार में मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं प्रभावित होगी आपूर्ति; सरकार ने की यह व्यवस्था Bihar News: बिहार में मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं प्रभावित होगी आपूर्ति; सरकार ने की यह व्यवस्था Hot Water Bath: हर दिन गर्म पानी से नहा रहे हैं? सेहत पर पड़ सकता है ये असर; जानिए.. फायदे और नुकसान Hot Water Bath: हर दिन गर्म पानी से नहा रहे हैं? सेहत पर पड़ सकता है ये असर; जानिए.. फायदे और नुकसान बिहार की बिटिया ने किया कमाल: पुनपुन की कोमल ने चीन में लहराया तिरंगा, ड्रैगन बोट रेस में जीता ब्रॉन्‍ज Air India के एक और विमान में आई तकनीकी खराबी, दिल्ली से यहां जा रही फ्लाइट रद्द Air India के एक और विमान में आई तकनीकी खराबी, दिल्ली से यहां जा रही फ्लाइट रद्द Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर खूनी खेल, फरियाद लेकर थाने पहुंचे लोगों को पुलिस ने भगाया

डबल मर्डर केस में माले के 2 विधायकों को बड़ी राहत, चिलमरवा कांड में 11 साल बाद फैसला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 31 Mar 2024 08:32:26 AM IST

डबल मर्डर केस में माले के 2 विधायकों को बड़ी राहत, चिलमरवा कांड में 11 साल बाद फैसला

- फ़ोटो

PATNA : लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का एलान हो गया है। ऐसे में वाम दल को इस चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। चिलमरवा हत्याकांड में माले के दो विधायक सहित आठ आरोपितों को सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायधीश नरेन्द्र कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 


इसके पहले न्यायालय ने इस कांड की सुनवाई करने के बाद फैसले की तिथि 30 मार्च निर्धारित की थी। इस कांड में भाकपा माले के दरौली विधायक सत्यदेव राम, जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा समेत अन्य को आरोपित किया गया था। जिसके बाद इस मामले में अदालत में अपना अंतिम निर्णय सुनाया। यह मामला 11 साल से चला आ रहा था। इसके बाद अब इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में माले विधायक को बरी कर दिया है। 


जानकारी हो कि, 6 जुलाई 2013 को चिलमरवा हत्याकांड हुआ था। इसमें बलौर गांव के राजनारायण सिंह उर्फ राजू सिंह व सोहगरा निवासी मुकेश सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। जबकि, विशवार गांव के घनश्याम मिश्रा जख्मी हो गए थे। इसमें बेलौर गांव निवासी व मृतक राजू सिंह के पिता अमर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। दरौली विधानसभा के विधायक सत्यदेव राम, जीरोदेई के माले विधायक अमरजीत कुशवाहा, विश्राम मांझी, लोरिक राम, दिनेश राम, उदय भान राम, रामकिशुन राम उर्फ बेंगा व छोटे लाल शर्मा समेत अन्य को आरोपित किया गया था।


अब गुठनी थाना क्षेत्र के चिलमरावा गांव में 06 जुलाई 2013 को हुए दोहरे हत्याकांड में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमपी- एमएलए कोर्ट के जज नरेन्द्र कुमार की अदालत में फैसला सुनाया गया। बहुचर्चित हत्याकांड मामले में आरोपित दो माले विधायक सहित आठ आरोपितों पर फैसला को सुनने के लिए सुबह से ही कोर्ट परिसर के बाहर कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी रही। दूसरे पक्ष के लोग भी फैसले को लेकर कोर्ट परिसर पहुंचे थे।