ब्रेकिंग न्यूज़

गया जी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, डॉ. प्रेम कुमार के समर्थन में मांगा वोट Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत Bihar Election 2025: बिहार वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार और गहनों के साथ 23 लाख कैश बरामद Bihar Election 2025: बिहार वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार और गहनों के साथ 23 लाख कैश बरामद Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली में भारी हंगामा, देरी से पहुंचने पर लोगों ने किया बवाल, फेंकी कुर्सियां Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली में भारी हंगामा, देरी से पहुंचने पर लोगों ने किया बवाल, फेंकी कुर्सियां Bihar Election 2025 : सवालों के घेरे में RJD कैंडिडेट लल्लू मुखिया ! ललन सिंह के रोड शो में जाना और JDU प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पर युवक को दी गई तालिबानी सजा ...बेरहमी से की गई पिटाई Bihar Election 2025: बिहार में पोलिंग स्टाफ को मात्र इतने रुपए में मिलेगा मस्त भोजन; पूरी-सब्जी से लेकर सत्तू तक की व्यवस्था; देखिए.. रेट लिस्ट Bihar Election 2025: बिहार में पोलिंग स्टाफ को मात्र इतने रुपए में मिलेगा मस्त भोजन; पूरी-सब्जी से लेकर सत्तू तक की व्यवस्था; देखिए.. रेट लिस्ट

दो से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी, सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 29 Feb 2024 05:15:07 PM IST

दो से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी, सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट  ने रखा बरकरार

- फ़ोटो

DESK: दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। राजस्थान सरकार ने इसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना है। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसा नियम बनाया है। एक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा। 


बता दें कि राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम (2001) दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने से रोकता है। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। दरअसल पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट 2017 में सेना से रिटायर हुए थे जिसके बाद 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में उन्होंने सिपाही की नौकरी के लिए आवेदन किया था। लेकिन सरकार के इस नियम के कारण उन्हें अयोग्य माना गया। 


जिसके बाद पूर्व सैनिक ने इसे लेकर अपील दायर की। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह भेदभावपूर्ण नहीं है और यह संविधान का उल्लंघन भी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24 (4) में इस बात का जिक्र है कि यदि किसी को 1 जून 2002 या उसके बाद यदि दो से अधिक बच्चे हैं तो वो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए अयोग्य है।