पूर्व कोयला मंत्री को 3 साल की सजा, CBI कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

पूर्व कोयला मंत्री को 3 साल की सजा, CBI कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

DESK: पूर्व कोयला मंत्री दिलीप रे को सीबीआई की कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. घोटाले से जुड़े अन्य दो दोषियों को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है. उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. 

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे राज्य मंत्री

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिलीप रे कोयला राज्य मंत्री थे. इस दौरान ही 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता में गड़बड़ी हुई थी. जिसके बाद विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई हैं. कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो सीनियर ऑफिसर, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम को भी सजा सुनाई गई है. 

बीजेडी से गए थे बीजेपी 

दिलीप रे बीजू जनता दल (बीजेडी) के संस्थापक सदस्य रहे हैं. दिलीप रे बीजू पटनायक के काफी करीबी थे. लेकिन 2014 में बीजेपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए. लेकिन 2019 में बीजेपी को छोड़ दिया था. पीएम नरेंद्र मोदी पर वादा पुराना नहीं करने का आरोप लगाया था.