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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 21 Mar 2024 12:02:17 PM IST
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DESK : पूर्व इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर्स को कोर्ट ने समन जारी करने का निर्देश दिया है। रांची की एक अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया कि धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी के बिजनेस पार्टनर्स को समन जारी किया जाए।धोनी ने अपने पूर्व व्यावसायिक साझेदारों के खिलाफ क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के अनुबंध का सम्मान न करके लगभग 16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। समन जारी करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित किया गया था।
धोनी के वकील दयानंद सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2023 में एक कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन लोगों ने धोनी को बिना पैसा दिए हुए आठ से 10 स्थानों पर अकादमियां खोलीं, जिससे पूर्व भारतीय कप्तान को ₹16 करोड़ का नुकसान हुआ।
दरअसल, एमएस धोनी की तरफ से उनके प्रतिनिधि सीमांत लोहानी उर्फ चित्तू की ओर से 5 जनवरी को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट एकेडमी की स्थापना को लेकर 2017 में करार किया था। दोनों पक्षों के बीच जो एग्रीमेंट के मुताबिक अरका स्पोर्ट्स की ओर से धोनी को फ्रेंचाइजी शुल्क मिलना था और इसके अलावा प्रॉफिट का हिस्सा भी शेयर किया जाना था। लेकिन, करार की शर्तों का पालन न करने पर उन्होंने कंपनी को कई नोटिस दिए थे।
उधर, नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर धोनी ने अरका स्पोर्ट्स को 15 अगस्त 2021 को भेजे गए नोटिस के साथ ही उसे दिया गया अधिकार रद्द कर दिया। इस शिकायत के आधार पर कंपनी के दो प्रमुख निदेशकों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। धोनी की ओर से कहा गया है कि करार का पालन नहीं किए जाने से उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है।